कोरोना की नई लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है। रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा डालने वालों पर FIR का निर्देश दिया है। अगर किसी ने कोरोना का प्रसार राेकने के लिए प्रशासन की ओर से जारी आदेशों को नहीं माना तो उन्हें एक महीने से दो साल तक जेल की सजा हो सकती है।

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रास सोसाइटी सभाकक्ष में जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी इंन्सिडेट कमांडर फील्ड में जाकर कार्य करें। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी प्रभावी रूप से किया जाए। कलेक्टर ने कहा, यह देखा जा रहा है कि लोग मास्क को लेकर भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, जो लोग कोविड-19 के लिए जारी नियमों और आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा होम आइसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।