कांकेर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ ताड़ोकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत झाड़-फूंक और इलाज के बहाने एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन शोषण किए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। आरोपी ‘वैद्यराज’ (बैगा) बनकर लोगों का इलाज करता था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जानिए पूरा घटनाक्रम
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बीमारी के बहाने ठगी और विश्वासघात:
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 को नाबालिग की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे ग्राम आमागांव के रहने वाले कथित वैद्यराज (बैगा) रमेश कुमार पिस्दा (44 वर्ष) के पास इलाज के लिए ले गए थे। जांच के नाम पर आरोपी ने परिजनों को डराया कि बच्ची की बच्चेदानी (यूटेरस) में गंभीर समस्या है, जिससे भविष्य में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद उसने झाड़-फूंक कर ताबीज दिया।
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परिजन को अलग भेजकर दिया वारदात को अंजाम:
गत 25 मई को जब दोबारा बच्ची की तबीयत खराब हुई, तो उसके पिता ने उसे अपने चाचा के साथ वैद्य के पास भेजा। आरोप है कि वहां पहुंचते ही तांत्रिक प्रवृत्ति के इस आरोपी ने बच्ची को पूजा घर के अंदर खींच लिया और उसके साथ आए चाचा को किसी दूसरे काम से बाहर भेज दिया। इसी प्रकार अलग-अलग बहानों से आरोपी नाबालिग को परिजनों से दूर रखता था और नशीली दवा देकर बेहोश करने के बाद उसका दैहिक शोषण करता रहा।
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अस्पताल में खुला राज़:
बीती 17 अक्टूबर को जब नाबालिग की तबीयत फिर से बिगड़ी, तो परिजन उसे लेकर अंतागढ़ अस्पताल पहुंचे। यहाँ डॉक्टरी परीक्षण (मेडिकल चेकअप) के दौरान जो सच सामने आया, उसने सभी के होश उड़ा दिए। डॉक्टरों ने बताया कि नाबालिग करीब 5 महीने की गर्भवती है। इसके बाद परिवार ने सख्ती से पूछताछ की, तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई।
पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने 18 अक्टूबर 2026 को ताड़ोकी थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ताड़ोकी थाने में आरोपी रमेश कुमार पिस्दा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2)(m), 65(1) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 व 6 के तहत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित दबिश देकर 19 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश कर दिया है।






