Knn24.com/कोरबा। ईएसआईसी अस्पताल के पास जमीन आवंटन की प्रक्रिया शासन के निर्देशों और निर्धारित नियमों के आधार पर ही की जा रही है । जमीन आवंटन के लिए इश्तेहार प्रकाशन से लेकर दावा अपत्ती मांगने और नीलामी की प्रक्रिया की सूचना प्रकाशित जैसे सभी चरणों को पूरा करके गहन जांच के बाद जमीन आवंटन का प्रकाशन आगे बढ़ाया जा रहा है । जिला प्रशासन ने कुछ न्यूज़ वेब पोर्टल में प्रकाशित सरकारी जमीन घोटाले की खबरों को निराधार एवं भ्रामक बताया है ।प्रशासन की ओर से एसडीएम कोरबा ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल के पास ग्राम रिसदी के खसरा नंबर 48 / 13 के खाली 6 एकड़ रब्बे को तीन हिस्से में आवंटन के लिए जिले की वेबसाइट ने प्रकाशन कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वेबसाइट में प्रकाशन के बाद तीन हिस्सों के लिए डॉक्टर वन्दना चंदानी डॉक्टर प्रिंस जैन एवं हसदेव बिहार सहकारी समिति के आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों पर गौर करने के बाद दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर,अमृत संदेश, छत्तीसगढ़ गौरव , कर्णप्रिय आदि में विभिन्न तिथियों को इस इश्तहार प्रकाशन कराकर जमीन आवंटन के संबंध में सामान्य जनों से दावा आपत्तियां आमंत्रित की गई थी । इस जमीन के आवंटन के लिए अन्य शासकीय विभागों से अनापत्ति भी प्राप्त की गई थी। जमीन की नीलामी के लिए दैनिक अमृत संदेश और दैनिक संवाद साधना समाचार पत्रों में विभिन्न तिथियों को नीलामी की सूचना प्रकाशित कर 15 दिनों के भीतर पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए थे । एसडीएम ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल के पास सरकारी जमीन आवंटन के लिए राजस्व विभाग द्वारा आम जनों को आवेदन करने का पूरा अवसर दिया गया है । उन्होंने बताया कि 6 एकड़ जमीन का आवंटन नहीं किया गया है । अभी जमीन आवंटन की प्रक्रिया तहसीलदार न्यायालय में चल रही है । शासकीय दिशा निर्देशों के अनुसार 7500 वर्ग फीट से अधिक रकबे की भूमि का आवंटन का अधिकार राज्य शासन को है । इसलिए संपूर्ण प्रकरण तहसीलदार न्यायालय से एसडीएम न्यायालय वहां से कलेक्टर न्यायालय और कलेक्टर से संभागायुक्त न्यायालय होकर राज्य शासन को प्रेषित होंगे । राज्य शासन के निर्णय अनुसार ही जमीन आवंटित होगा । एसडीएम ने यह भी बताया कि तीनों प्रकरणों में शासकीय नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए विधिवत रूप से उप पंजीयक कोरबा से जमीन का पूरा मूल्य गणना प्रतिवेदन लिया गया था । और शासकीय गाइडलाइन के मूल्य के 102% राशि की गणना आवंटन के लिए की गई है । एसडीएम ने बताया कि उक्त जमीन का आवंटन शासकीय नियमों एवं निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।