कोरबा: लेमरू क्षेत्रांतर्गत स्थित सतरेंगा पर्यटन केन्द्र में कुछ असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के द्वारा शराब के नशे में पर्यटन स्थल जाकर स्वयं को पुलिस अधीक्षक , कोरबा के परिचित का होना बताते हुए पर्यटन स्थल में कार्यरत पर्यटन विभाग के कर्मचारी एवं अन्य लोगों को धमकाते हुए बिना टिकट लिये शासकीय बोट को अपने कब्जे में लेकर जबरदस्ती पानी में स्वयं चला रहे थे तथा सतरेंगा स्थित पर्यटन विभाग के बने रिसार्ट के कमरों को खुलवाने के लिये गाली – गलौच की सूचना मिलने पर घटना स्थल थाना लेमरू दुरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र होने के कारण संपर्क नहीं होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के द्वारा प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त आरोपियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार करते हुए थाना बालको प्रभारी राकेश मिश्रा को उपरोक्त प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेकर विधिसम्मत् कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया
जिसके पश्चात् थाना बालको के प्रभारी एवं टीम द्वारा तत्काल सतरेंगा घटना स्थल जाकर उपरोक्त प्रकरण के आरोपी छन्नू सिंह , पिता स्व जे एस ठाकुर , उम्र 60 वर्ष , निवासी आर.पी.नगर कोरबा , सुरेन्द्र बहादुर सिंह , पिता भूपनारायण सिंह , उम्र 42 वर्ष , निवासी रविशंकर नगर , सुनील सिंह , पिता आर.पी.सिंह , उम्र 45 वर्ष , निवासी शांतिनगर , बांकीमोंगरा को हिरासत में लेकर पर्यटन विभाग के कर्मचारी के आवेदन पर प्रकरण में धारा 186 , 294 , 506 , 34 भादंवि एवं 36 च आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है तथा उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है ।
इस प्रकार से पर्यटन केन्द्र सतरेंगा में आपराधिक तत्वों के द्वारा किये गये अवैध गतिविधियों के विरूद्ध प्रभावी कड़ी एवं विधिसम्मत् त्वरित कार्यवाही किया गया तथा पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक एवं असामाजिक तत्व के लोगों को बक्शा नहीं जायेगा एवं उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।