कोरबा/स्वराज टुडे: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय की मुसीबत कुछ हद तक कम हुई है। हाईकोर्ट ने कोरबा न्यायालय के जारी आदेश पर स्टे दिया है। मामले में 12 अप्रैल 2021 को अगली सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहागपुर समिति में धान खरीदी घोटाला वर्ष 2012 में उजागर हुआ था जो 1 करोड़ 10 लाख का घोटाला है। इस मामले में लंबी चली जांच के बाद स्थानीय न्यायालय ने प्रकरण में संदेह का लाभ देते हुए 5 आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि अंतिम आदेश में स्थानीय न्यायालय ने अभियुक्त देवेंद्र पांडेय के खिलाफ अतिरिक्त जांच कर न्यायालय में पेश करने की टिप्पणी की थी। इसके बाद से देवेंद्र पांडेय को पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के लिए तलाशना शुरू किया किंतु वे नहीं मिले। आखिरकार पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के द्वारा देवेंद्र पांडेय की गिरफ्तारी हो सकने लायक सूचना देने वाले को 5000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। इस बीच देवेंद्र पांडेय ने कोरबा न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट बिलासपुर में चुनौती दी।
प्रस्तुत याचिका पर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 8 मार्च को जारी अपने आदेश में न्यायालय कोरबा के अतिरिक्त जांच संबंधी आदेश पर स्टे लगा दिया है। इस मामले में अब 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोरबा न्यायालय द्वारा देवेंद्र पांडेय के खिलाफ अतिरिक्त जांच कर पेश करने पर स्थगन आदेश जारी होने से श्री पांडेय को आंशिक राहत तो मिली है साथ ही साथ उक्त आदेश के तारतम्य में गिरफ्तारी के लिए की जा रही पुलिस की कोशिशों पर भी फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है।
इस मामले में देवेंद्र पांडेय के अधिवक्ता अशोक तिवारी ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी कोरबा (पीठासीन सीमा प्रताप चंद्रा) के द्वारा देवेंद्र पांडेय के संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु 13 दिसंबर 2019 को दिए आदेश पर उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। कोई भी अग्रिम प्रभावी कदम अर्थात कार्रवाई करने से रोकते हुए शासन को निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के संबंध में उरगा थाना प्रभारी को भी अवगत करा दिया गया है जहां कि दर्ज इस मामले की विवेचना हो रही है। पुलिस अधीक्षक को भी हाईकोर्ट के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करा दी गई है