Sunday, April 26, 2026

गलत पैर का ऑपरेशन करने वाले दो अस्पतालों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट ने की खारिज, नई समिति गठित करने के आदेश

बिलासपुर। ईएसआईसी योजना के तहत इलाज करा रही एक गरीब महिला के साथ हुई गंभीर चिकित्सीय लापरवाही के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लालचंदानी अस्पताल और आरबी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की दी गई जांच रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

अदालत ने पाया कि जांच समिति न तो नियमों के अनुसार गठित की गई थी और न ही अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन हुआ था। इसलिए उसकी रिपोर्ट को कोर्ट ने “कानूनी रूप से अवैध” बताया है।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता शोभा शर्मा ने बताया कि शुरुआत में उनका उपचार बिलासपुर के लालचंदानी अस्पताल में हुआ। बाद में उन्हें ऑपरेशन के लिए आरबी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा गया।
महिला का आरोप है कि डॉक्टरों ने गंभीर लापरवाही करते हुए बाएं घुटने के बजाय दाएं घुटने का ऑपरेशन कर दिया।

जब उन्होंने इस गलती का विरोध किया, तो अस्पताल ने बिना उचित तैयारी और मेडिकल जांच के जल्दबाजी में बाएं घुटने का भी ऑपरेशन कर दिया।

दोनों ऑपरेशनों के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। दर्द बढ़ता गया और वे चलने-फिरने में असमर्थ हो गईं।