Saturday, May 9, 2026

टहलने तो जाते ही होंगे’, हिजाब बैन पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी; वकील का दावा

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के जज को जान से मारने की धमकी मिली है. ये धमकी 15 मार्च को हिजाब (Hijab) पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली है. खबर है कि सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक वीडियो सामने आया था. वकील उमापति एस ने आरोप लगाया कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो संदेश मिला. जिसमें मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी (Ritu Raj Awasthi) को “हत्या की धमकी” दी गई थी.

कर्नाटक (Karnataka) के ज्यादातर इलाकों में हिजाब विवाद का मुद्दा बन गया था. जिसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब (Hijab) कोई जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है. वकील ने एनडीटीवी से कहा, “मैं वीडियो और को देखकर चौंक गया था. इसलिए मैंने तुरंत (उच्च न्यायालय) रजिस्ट्रार से संपर्क किया.”रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में, वकील ने कहा, “मुझे अपने संपर्कों से सुबह 9:45 बजे व्हाट्सएप वीडियो (Whatsapp Video) संदेश मिला, जो कि तमिल भाषा में है.

वकील ने आरोप लगाया कि वीडियो ” तमिलनाडु (शायद मदुरै जिले) से भेजा गया है. वकील ने कहा, ” कर्नाटक के माननीय मुख्य न्यायाधीश को यह कहकर धमकी दी गई कि उन्हें मालूम है कि मुख्य न्यायाधीश घूमने के लिए कहां जाते हैं.” इस धमकी में झारखंड के न्यायाधीश की हत्या का भी जिक्र किया जा रहा है. आपको बता दें कि हिजाब पर सुनाए गए कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.