Tuesday, September 29, 2026

मां-बेटी मर्डर-रेप केस: 4 आरोपी दोषी करार, 8 को सजा का ऐलान; बेशर्मी से हंसता हुआ बाहर निकला मुख्य आरोपी कुलदीप

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड और दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 4 आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत 8 अक्टूबर को सजा का ऐलान करेगी। वहीं, हेड कॉन्स्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद भी मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आई। वह कोर्ट परिसर से बाहर निकलते वक्त पत्रकारों को देखकर बेशर्मी से हंसता रहा और स्माइल करते हुए वीडियो बनाने की बात कहता दिखा।
14 अक्टूबर 2024 को आरोपियों ने हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी की बेदर्दी से हत्या कर लाशों को 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। पुलिस द्वारा आरोपी के भाई की पिटाई और पुलिसकर्मी से पुराने विवाद के बदले में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।