भिलाई। दुर्ग नगर निगम ने हाल ही में एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके तहत शहर के सभी नागरिकों को अपनी अचल संपत्ति जैसे घर, दुकान, प्लॉट आदि का विस्तृत विवरण नगर निगम को प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य शहर में संपत्ति का डेटा व्यवस्थित करना और भविष्य में नगर नियोजन, टैक्सेशन तथा विकास योजनाओं को सरल और प्रभावी बनाना है।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश सभी नगरवासियों पर लागू होगा। इसे अनदेखा करना या गलत जानकारी देना स्वीकार्य नहीं होगा। शहर में संपत्ति से जुड़े आंकड़ों का नियमित सत्यापन भी किया जाएगा।
गलत जानकारी देने पर भारी पेनाल्टी
नगर निगम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नागरिक गलत या अधूरी जानकारी दर्ज करता है तो उस पर 5 गुना पेनाल्टी लगाया जाएगा। यह पेनाल्टी सभी मामलों में लागू होगी और किसी के लिए भी माफ नहीं की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकों को पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपनी संपत्ति का विवरण जमा करने के लिए प्रेरित करना है।
संपत्ति विवरण जमा करने की प्रक्रिया
नगर निगम ने बताया कि संपत्ति का विवरण ऑनलाइन पोर्टल और निगम कार्यालय दोनों स्थानों पर जमा किया जा सकता है—
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ऑनलाइन पोर्टल: नागरिकों को अपनी संपत्ति की फोटो, नक्शा और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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नगर निगम कार्यालय: दस्तावेजों की जांच के बाद विवरण को रिकॉर्ड किया जाएगा।










