नई दिल्ली। भारत के सभी नागरिकों को अपना पक्का घर देने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआती की थी, जिसमें हर योग्य भारतीय नागरिक को पक्का मकान देने के लिये सब्सिडी का ऐलान किया गया है। इससे लोगों पर घर बनाने का आर्थिक बोझ कम हो जाता है। जानिये इस सब्सिडी को पाने के लिये क्या प्रक्रिया है।
लाभार्थियों को होम लोन के लिये सब्सि़डी उन बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मिलती है, जो पीएम आवास योजना के तहत आम लोगों के आवेदन स्वीकार करते हैं। ये बैंक अपनी तरह से सब्सिडी नहीं देते बल्कि इन बैंकों को भी सब्सिडी का पैसा Hudco और NHB की तरफ से मिलता है। यानि बैंकों को आपकी तरफ से Hudco और NHB से पैसा क्लेम करना पड़ता है, जिसके लिये वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सही चैनल के जरिये योजना में न केवल आवेदन करें साथ ही इसकी मंजूरी भी प्राप्त करें। यानि आपके द्वारा दिये गये दस्तावेजों पर मिली मंजूरी की मदद से बैंक आगे क्लेम करते हैं और पैसा रिलीज करने पर वो आपके लोन अकाउंट में एडजस्ट करते हैं।
PMAY इंट्रेस्ट सब्सिडी का लाभ कैसे क्लेम करें
- इंट्रेस्ट सब्सिडी को नये होम लोन और मौजूदा होम लोन दोनो पर हासिल की जा सकती है।
- अगर आप नया होम लोन ले रहे हैं, तो आप पीएम आवास योजना के आधिकारिक वेब पेज पर जायें।
- आधार नंबर का वेरिफिकेशन करें, जिसके बाद आप आवेदन पत्र पर पहुंच जायेंगे
- अपनी जानकारियों के सहित आवेदन पत्र को भरें।
- सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र को प्रिंट कर लें
- इस आवेदन पत्र को अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक या फाइनेंशियल संस्थान और बैंकों में जमा कर दें। जिसके बाद बैंक इसे आगे भेज कर सब्सिडी का लाभ आप तक पहुंचा देगा।
- अगर आपने पहले से होम लोन ले चुके हैं, और वो लोन योजना का लाभ पाने के लिये पात्र है तो आप बैंक या फाइनेंशियल संस्थान से संपर्क करें। और सब्सिडी पाने के लिए आवेदन करें
- डेटा वेरिफिकेशन और अन्य जांच के बाद आपको सब्सिडी जारी कर दी जायेगी, जिसे बैंक लोन अमाउंट में एडजस्ट करेगा।

