
रायपुर: छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के प्रावधानों के तहत राज्य में गाड़ियों की बिक्री की अनुमति लिए बगैर वाहनों की बिक्री करने पर छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए हीरो मोटोरकॉर्प और होंडा डीलर्स पर टू व्हीलर की बिक्री पर रोक लगा दी है।
परिवहन विभाग ने रायपुर और गरियाबंद जिले में हीरो मोटोरकॉर्प और होंडा मोटरसायकल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड के सभी शो रूम से गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, अब इन कंपनियों के डीलर्स किसी भी तरह की टू व्हीलर गाड़ियां नहीं बेच सकेंगे।
जानें क्या है मामला

दरअसल हीरो मोटोरकॉर्प और होंडा कंपनी की टू व्हीलर बेचने वाले डीलरों ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184 (क) के प्रावधानों के तहत राज्य में गाड़ियों की बिक्री की अनुमति नहीं ली थी। डीलर लंबे समय से बगैर अनुमति गाड़ियां बेधड़क बेच रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद 23 दिसंबर 2020 को रायपुर आरटीओ ने सभी हीरो मोटोरकॉर्प और होंडा के सभी डीलरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था।
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई
होंडा कंपनी के डीलरों की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। जबकि हीरो मोटोरकॉर्प के कुछ डीलरों ने अलग-अलग वजह बताते हुए जवाब भेजा था। लेकिन डीलरों के जवाब से परिवहन विभाग संतुष्ट नहीं हुआ, लिहाजा रायपुर और गरियाबंद जिले में आरटीओ की ओर से आगामी आदेश तक गाडियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। परिवहन विभाग ने डीलरों को निलंबित करते हुए कहा है कि निलंबन अवधि में गाड़ियां बेचे जाने की स्थिति में डीलरशिप निरस्त कर दी जाएगी।
इन डीलरों पर हुई कार्रवाई
हीरो मोटरकार्प की गाड़ियां बेचने वाले आरसन मोटर्स, अग्रवाल मोटर्स, एमजी आटो केयर, मेसर्स गुरूदेव आटोमोबाइल, राजधानी आटो केयर, श्रीराम आटोमोबाइल आरंग और द छत्तीसगढ़ आटो केयर्स शामिल हैं, वहीं होंडा की टू व्हीलर गाड़ियां बेचने वाले डीलरों में जी के होंडा, सिटी मोटर्स, ग्रांड मोटर्स, एमएल एंड संस आटोमोबाइल और वायकान मोटर्स सायकल एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।