छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है, जिले में ऐसे विशेष क्षेत्र जहां कोविड संक्रमण 4% या उससे अधिक है वहां संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
कलेक्टरों को जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कलेक्टर संपूर्ण जिले को कोविड संक्रमण की कैटेगरी-“ए’ में नहीं रखना चाहते हैं तो अपने जिले के अधिक संक्रमण दर वाले ब्लॉकों को कैटेगरी-“ए’ में रख सकते हैं। इससे जिले के किसी एक क्षेत्र में 5% से ऊपर पॉजीटिविटी रेट में होने पर जिले के अन्य क्षेत्र को इससे बाहर रखने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार पिछले तीन-चार दिनों से लगातार 5% पॉजीटिविटी रेट होने पर कलेक्टर अपने जिले के मैदानी कार्यालयों में कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठा सकते हैं। अभी तक कैटेगरी- “ए’ में ऐसे जिलों को रखा गया है जहां कोविड संक्रमण की दर 4% या उससे अधिक है।









