Thursday, July 30, 2026

रेल यात्रा करने से पहले जान लें ये नियम

नई दिल्ली : कोरोना काल में यदि आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे स्टेशनों पर लोगों के मास्क पहनने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं। रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 500 रुपये तक हो सकता है। जुर्माना का प्रावधान सिर्फ मास्क को लेकर नहीं है, बल्कि यहां-वहां थूकने या गंदगी फैलाने को लेकर भी है। अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर यहां-वहां थूकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं तो भी आप पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेलवे का कहना है कि बिना मास्क के स्टेशन परिसर या ट्रेन में घूमना और यहां-वहां थूकने से स्टेशन परिसर और ट्रेन में गंदगी रहेगी। गंदगी की वजह से लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं और अभी कोरोना काल में तो साफ-सफाई ना रखने की वजह से कोरोना वायरस भी फैल सकता है।

अगले 6 महीने तक रखना होगा ध्यान

ऐसा नहीं है कि आपको इस नियम का ख्याल कुछ ही दिनों के लिए रखना है। रेलवे के अनुसार, अगले 6 महीनों तक यात्रियों को मास्क से जुड़े नियमों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में अगर आप अगले 6 महीने में ट्रेन से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो याद रखें कि आप यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशन पर मास्क लगाकर रहेंगे। रेलवे ने शनिवार को इस संदर्भ में नियम जारी किए हैं।

कंफर्म टिकट की है आवश्यकता

इन दिनों ने अनारक्षित यात्रा पर रोक लगा रखी है और कुछ ट्रेनों के अलावा सभी ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरक्षित टिकट की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप भी कहीं यात्रा कर रहे हैं तो पहले से टिकट बुक करवा लें और टिकट कंफर्म होने पर यात्रा करें।

नहीं मिलेंगे बेडशीट और तकिए

साथ ही जो लोग एसी में सफर कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि अभी कोरोना वायरस की वजह से यात्रियों को बेडशीट, तकिया और कंबल की सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में एसी में यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने साथ ही सभी चीजें लेकर यात्रा करनी होगी।