रायपुर। महंगाई की मार झेल रहे छत्तीसगढ़वासियों को आज से एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय नई बिजली दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। नए टैरिफ के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक अधिक भुगतान करना होगा। वहीं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि पंपों के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी नई दरों के तहत घरेलू बिजली की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बढ़ोतरी की गई है। जहां पिछले साल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई थी, वहीं इस बार 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। गैर-घरेलू श्रेणी में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि लागू की गई है।
नई टैरिफ व्यवस्था में अग्रिम बिजली बिल भुगतान पर मिलने वाली छूट भी कम कर दी गई है। पहले उपभोक्ताओं को 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा विलंब से बिल जमा करने पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब निर्धारित तिथि के बाद भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज देना होगा।
अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर भी नई दरें लागू कर दी गई हैं। एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के अस्थायी कनेक्शनों के लिए सामान्य टैरिफ का गुणांक 1.25 गुना से बढ़ाकर 1.50 गुना कर दिया गया है।
घरेलू बिजली की नई दरें
| बिजली खपत | पुरानी दर (₹/यूनिट) | नई दर (₹/यूनिट) |
|---|---|---|
| 0–100 यूनिट | 4.10 | 4.40 |
| 101–200 यूनिट | 4.20 | 4.50 |
| 201–400 यूनिट | 5.60 | 6.00 |
| 401–600 यूनिट | 6.60 | 7.00 |
| 601 यूनिट से अधिक | 8.30 | 8.80 |
नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे में आम लोगों की जेब पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ना तय माना जा रहा है।









