कवर्धा. कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में मृतक शिव प्रसाद साहू की बेटी ने दोबारा पीएम कराने याचिका लगाई थी. मध्यप्रदेशे हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोबारा पीएम करने का आदेश दिया था. अब कब्र खोदकर शिव प्रसाद साहू की लाश को बाहर निकाला जा रहा है. वहीं 23 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है.बता दें कि हत्या के आरोप में पुलिस ने 166 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने 33 महिला सहित 69 लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं हत्या के शक में बंद विचाराधीन कैदी प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई थी. रेंगाखार थाने में इन सभी के खिलाफ अलग-अलग कुल पांच मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें ग्रामीणों ने आवेदन दी थी. 23 लोग निर्दोष हैं. उनको भी सलाखों के भीतर रखा गया, इस पर कबीरधाम पुलिस ने एसआईटी टीम गठित की थी, जिसमें इन 23 लोगो के खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी. इसके चलते इन लोगों के खिलाफ दर्ज चार एकआईआर को समाप्त कर दिए गए हैं. एक मामला दर्ज है, जिसमें पुलिस के साथ लोहारीडीह कांड में बदसलूकी और मारपीट का मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन पुलिस साथ मारपीट, पथराव करने के आरोप में अभी भी मामला दर्ज है. इस मामले में अदालत ने 23 अरोपियों को कल देर शाम 84 दिन बाद जमानत दी है.