रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) का कार्यक्रम घोषित किया है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, गलत विवरण में सुधार करने और दावे-आपत्तियों का निराकरण करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि मतदाता 11 दिसंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग की समय-सारिणी के मुताबिक, प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिक अपने नाम, पते, उम्र और अन्य विवरण की जांच कर सकेंगे। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज गलत जानकारी को ठीक कराने और किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज करने का भी अवसर मिलेगा।
आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
मतदाता सूची पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण तारीखें
- 2 नवंबर 2026: मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन पूरा करने की समय-सीमा
- 12 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
- 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि
- 28 दिसंबर 2026: दावों और आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख
- 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
11 दिसंबर तक नाम जुड़वाने और सुधार का मौका
प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिकों को अपने विवरण की जांच करने और आवश्यक बदलाव के लिए आवेदन करने का समय मिलेगा। जिन पात्र मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, वे नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा नाम, पता और अन्य विवरण में गलती होने पर सुधार कराया जा सकेगा।
मतदाताओं को सलाह है कि प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद अपने विवरण की जांच जरूर करें, ताकि किसी भी गलती को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ठीक कराया जा सके।
पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर रहेगा विशेष फोकस
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2027 को मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता की मुख्य तारीख निर्धारित की गई है। निर्धारित नियमों के अनुसार, इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अग्रिम आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।








