कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में चोरी की जानकारी दुकान मालिक को देने से नाराज होकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने युवक को घेरकर गाली-गलौज की और हाथ-मुक्का व लात से जमकर मारपीट की। इस दौरान उसका गला दबाने के साथ सिर पर कड़े से भी हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
मामले में बांकीमोंगरा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी विधि के अनुसार हिरासत में लिया गया है।
चोरी का सामान ले जाते देखा था, दुकान मालिक को दी जानकारी
पुलिस के मुताबिक, अजय सिदार (23) निवासी चाकाबुड़ा छिछमेपारा ने 10 सितंबर को बांकीमोंगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार, 9 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे अजय ने गांव के सल्हियापारा स्थित एक दुकान के पुराने घर से कान्हा अगरिया, बिज्जू और सोनू अगरिया को कथित तौर पर चोरी का सामान ले जाते देखा था। इसके बाद उसने इसकी जानकारी दुकान मालिक को दे दी।
पुलिस के अनुसार, इसी बात को लेकर आरोपियों में अजय के प्रति रंजिश थी।
तालाब के पास घेरकर किया हमला
आरोप है कि 9 सितंबर की रात करीब 9 बजे अजय तालाब के पास था। इसी दौरान कान्हा अगरिया, बिज्जू, सोनू अगरिया और एक नाबालिग ने उसे घेर लिया।
चोरी की जानकारी दुकान मालिक को देने की बात को लेकर आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद जान से मारने की नीयत से हाथ, मुक्का और लात से लगातार मारपीट की।
इस दौरान आरोपियों ने अजय का गला दबाने का भी प्रयास किया। वहीं, नाबालिग ने हाथ में पहने कड़े से उसके सिर पर कई वार कर दिए। हमले में अजय के सिर पर गंभीर चोट आई और वह घायल हो गया।
तीन आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग पर भी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए बांकीमोंगरा पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान:
- कन्हैयालाल अगरिया उर्फ कान्हा, उम्र 19 वर्ष
- विजय कुमार अगरिया उर्फ बिज्जू, उम्र 20 वर्ष
- राहुल सिंह अगरिया उर्फ सोनू, उम्र 20 वर्ष
- एक विधि से संघर्षरत बालक
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। नाबालिग के खिलाफ भी विधि के अनुसार कार्रवाई की गई है।
BNS की इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
बांकीमोंगरा थाने में अपराध क्रमांक 176/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) और 109(1) के तहत कार्रवाई की है।









