कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बालकोनगर थाना परिसर में हंगामा करने और पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला रानी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8 बजे की है। मामले में थाना बालकोनगर में अपराध क्रमांक 600/2026 के तहत कार्रवाई की गई है।
बेटे को थाने लाए जाने के बाद हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ईश्वरी राज, पति विनोद कुमार मरावी, ने 9 अक्टूबर को बालकोनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, वह अपने सहकर्मियों के साथ थाने में शासकीय कार्य कर रही थीं। इसी दौरान शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते हुए एक बच्ची को टक्कर मारने के मामले में अजय यादव को थाने लाया गया था।
आरोप है कि अजय यादव की मां रानी यादव भी थाने पहुंचीं और वहां विवाद करते हुए हंगामा करने लगीं। पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानीं।
पुलिस आरक्षक से मारपीट का आरोप
शिकायत के अनुसार, विवाद के दौरान महिला ने पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट की, जिससे आरक्षक के हाथ में चोट आई। इस घटना के कारण थाना परिसर में शासकीय कार्य प्रभावित हुआ।
मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों के आधार पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
BNS की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
बालकोनगर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ अपराध क्रमांक 600/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 132, 121(1) और 221 में मामला दर्ज किया है।
विवेचना के दौरान पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
कोरबा पुलिस ने नागरिकों से की अपील
कोरबा पुलिस ने आम नागरिकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि शासकीय कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने या कानून हाथ में लेने जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।







