गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही. अपनी नाबालिग बेटी से डरा धमका कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले साल 22 जुलाई को नाबालिग लड़की के दादा ने अपनी ही बेटे के खिलाफ गौरेला थाने में मामला दर्ज कराया था कि नाबालिग बेटी से उसका पिता डरा धमका कर मारपीट करता है और कई बार बलात्कार कर चुका है. 22 जुलाई को भी जब आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से गलत काम किया तो लड़की के दादा ने गौरेला थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई. इस पर पुलिस ने दो दिनों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी बृजेश भैना की पत्नी सात आठ साल पहले ही उसको छोड़कर चली गई थी और दूसरी शादी कर ली थी, जबकि बच्ची अपने पिता और दादा दादी के साथ रहती थी.22 जुलाई को भी जब आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से गलत काम किया तो लड़की के दादा ने गौरेला थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई. इस पर पुलिस ने दो दिनों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी बृजेश भैना की पत्नी सात आठ साल पहले ही उसको छोड़कर चली गई थी और दूसरी शादी कर ली थी, जबकि बच्ची अपने पिता और दादा दादी के साथ रहती थी.










