रायपुर.छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों और स्थायी निवासियों के लिए सरकार ने सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यह छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए उपसमिति गठित करने का फैसला लिया है।

अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि बढ़ी
छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का फायदा 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। हालांकि यह छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी।
जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए साल 2018 में 2259 खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके करीब 5 वर्ष बाद 4 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।
ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है।
राजनीतिक प्रदर्शनों पर दर्ज केस वापसी के लिए उपसमिति
कैबिनेट की बैठक में दूसरा फैसला राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान दर्ज हुए मुकदमों की वापसी को लेकर है। बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की कोर्ट से वापसी के लिए कैबिनेट की उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया है।
हर सप्ताह होगी बैठक
नई सरकार ने पिछले हफ्ते ही यह फैसला लिया है कि अब से हर बुधवार मंत्रालय में बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया था कि सरकार ने तय किया कि हर बुधवार कैबिनेट बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे।










