Wednesday, May 6, 2026

गैंगरेप पर आक्रोश के बीच लड़कियों के आने-जाने पर विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश

बेंगलुरू: मैसूर में छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद मैसूर विश्वविद्यालय ने एक सर्कुलर जारी कर आदेश जारी किया है कि शाम 6.30 बजे के बाद छात्राओं के मनसंगोत्रिया परिसर में आने-जाने की रोक रहेगी. छात्राओं के लिए इसी तरह का आदेश कुक्कराहल्ली झील परिसर के लिए भी जारी किया गया है. विश्वविद्यालय ने कहा, “पुलिस विभाग के मौखिक निर्देश पर” सर्कुलर जारी किया गया है, अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी हर दिन शाम 6 से 9 बजे के बीच परिसर में गश्त करेंगे.

सर्कुलर और इसकी “सावधानियां” कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की एक चौंकाने वाली टिप्पणी के बाद सामने आई है. मंत्री ने कहा था कि छात्रा और उसके दोस्त को “(अपराध स्थल) नहीं जाना चाहिए था… यह एक सुनसान जगह है …”

मंत्री ने कहा था, “शाम के करीब 7-7.30 बजे (मंगलवार को), वे (छात्रा और उसका दोस्त) वहां गए थे … यह एक सुनसान जगह है. उन्हें नहीं जाना चाहिए था लेकिन हम किसी को जाने से नहीं रोक सकते… यह एक सुनसान जगह है और कोई भी आमतौर पर वहां नहीं जाता क्योंकि वहां कोई नहीं होगा.”

 

इससे भी बुरी बात यह थी कि मंत्री ने अपनी भयानक टिप्पणी के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस के विरोध की तुलना बलात्कार के एक कृत्य से की; उन्होंने इसे “एक अमानवीय कृत्य” कहा.उन्होंने कहा, “… कांग्रेस मेरा बलात्कार करने की कोशिश कर रही थी.. वे गृह मंत्री का बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं. वे राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. यह एक अमानवीय कृत्य है.”

  • मंत्री के शब्दों पर उग्र विरोध देखने को मिला है. उन्हें उनके बयान के लिए मुख्यमंत्री ने फटकार भी लगाई. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, “मैं अपने गृह मंत्री द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना के बारे में की गई टिप्पणियों से सहमत नहीं हूं …” मैंने अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेने और मुझे अपडेट करने का निर्देश दिया है.” जिसके बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपनी “बलात्कार” वाली टिप्पणी को वापस लिया.