कोरबा: जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देश पर एसडीएम कोरबा श्री सुनील नायक ने दुर्गा पूजा समितियों की बैैठक ली। एसडीएम ने बैठक में कोरोना महामारी के दौर में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये नवरात्रि पर्व के लिये जारी शासकीय दिशा-निर्देशों के बारे मैं पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी। सभी पूजा समितियों को इन विशेष दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। समिति को कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना होगा जिससे नवरात्र पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम हो सके। एसडीएम ने बैठक में बताया कि इस वर्ष नवरात्रि पर्व के दौरान दुर्गा पंडालों में मूर्ति स्थापना के लिये 7 दिन पहले एसडीएम या तहसीलदार से अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार से सार्वजनिक मूर्ति स्थापना और पंडाल नहीं लगेंगे।
अनुमति प्राप्त स्थलों पर पंडालों में स्थापित होने वाली माँ दुर्गा की मूर्ति की ऊंचाई 6 फिट एवं चैडाई 5 फीट से अधिक नहीं होगी। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 फिट लंबाई और 15 फिट चैड़ाई से अधिक नहीं होगी। मूर्ति स्थापना होने वाले पंडाल के सामने कम से कम 3000 वर्गफीट की खुली जगह होना जरूरी होगा। आगे रजिस्टर संधारित भी करना जरूरी होगा। दर्शन के लिये आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज रजिस्टर में करना होगा। नाम दर्ज होने से दर्शन के लिये आने वाले लोगों में कोई भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकेगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति के कोरोना संकमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकें। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को सैनेटाइजर, थर्मल स्कीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नही देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति को फिजिकल डिस्टेसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग लगाकर करना होगा।
मूर्ति विसर्जन के लिये एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिये पिकअप, टाटा एस जैसे छोटाहाथी बोले जाने वाले से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नही होगी। मूर्ति विसर्जन के लिये 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिये प्रयुक्त वाहन को पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिये जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नही होगी। विसर्जन के दौरान मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा एवं प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमतिे नही होगी। सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नही होगी।
एसडीएम नायक ने बताया कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा पंडालों के लिये पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत जो आवेदन पहले प्राप्त होगा उसे अनुमति देने पहले प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अंतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जारी किये गये निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।