कोरबा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने 23 सितंबर 2020 से कोरबा जिले में सख्त लॉकडाउन का आदेश दिया है। इस दौरान 10 दिनों तक अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। यहां तक कि किराना दुकानों व सब्जी दुकानों को भी अनुमति नहीं मिलेगी।

मंगलवार साप्ताहिक अवकाश के दिन भी सभी दुकान खोलने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है।

अपर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश से छूट रहेगी ताकि लोग अपनी जरूरत के आवश्यक सामान खरीद सके एवं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो।

जिला प्रशासन ने इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की है व्यापारियों एवं आम जनों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने व मास्क का उपयोग करने के निर्देश भी दिए हैं।