गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: चुनाव आयोग ने मरवाही उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट के लिए 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। मरवाही उपचुनाव का ऐलान होते गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अब आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर डोमन सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अब सभी अधिकारी-कर्मचारी की छुट्टियों पर रोक लग गया, बिना कलेक्टर की अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएंगे और अपने मुख्यालाय में मौजूद रहेंगे।

कलेक्टर ने जारी किया चुनाव गाइडलाइन

वहीं चुनाव में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने को लेकर भी कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक किसी भी तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया ज सकेगा। प्रत्याशी या राजनीतिक दल सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लाउडस्पीकर मध्यम स्तर के आवाज वाले ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे।प्रदर्शन व जुलूस के लिए अब अनुमति लेनी होगी कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत हथियार के साथ प्रदर्शन, धरना व आंदोलन करने पर रोक लगा दी है। हालांकि उन अधिकारी व कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होगा, जो या तो ड्यूटी में लगे हैं । वहीं बुजुर्गों व दिव्यांगों पर भी ये आदेश लागू नहीं होगा। इसके अलावे धरना, प्रदर्शन व जुलूस के लिए भी अब अनुमति लेनी होगी।विज्ञापनों को हटाकर रिपोर्ट निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर को भेजी जाएगी कलेक्टर ने जिले में लगे सभी विज्ञापनों व होर्डिंग्स को एक दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी होर्डिग्स को हटाकर एक दिन के भीतर रिपोर्ट तलब किया गया गया है। कलेक्टर की तरफ से होर्डिग्स व अन्य विज्ञापनों को हटाकर रिपोर्ट निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर को भेजी जाएगी।