Monday, June 22, 2026

छत्तीसगढ़ सरकार सख्त: कलेक्टरों को NSA के तहत कार्रवाई का अधिकार, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त नजर

रायपुर, 9 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने वालों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने के विशेष अधिकार प्रदान कर दिए हैं। यह अधिकार 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

राजपत्र में जारी अधिसूचना
गृह विभाग की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि कतिपय तत्व राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था को प्रतिकूल प्रभावित करने के प्रयास में सक्रिय हैं या उनके सक्रिय होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में कलेक्टरों को NSA की धारा-3 के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

लोक व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता
गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने के प्रयासों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है।

NSA क्या है?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनने या देश की सुरक्षा को चुनौती देने की स्थिति में हिरासत में लिया जा सकता है। इसके तहत बिना वारंट गिरफ्तारी और पूछताछ का अधिकार भी जिला कलेक्टर और पुलिस को मिल जाता है।