Knn24.com/वैवाहिक विवाद के एक मामले में पंचकूला फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता 20000 से 28000 करने को सही करार देते हुए हाईकोर्ट ने इसमें दखल से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति का वेतन बढ़ा है तो पत्नी भी बढ़े हुए अंतरिम गुजारे भत्ते की हकदार है। पंचकूला निवासी वरूण ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला फैमिली कोर्ट के 5 मार्च 2020 के आदेश को चुनौती दी थी। याची ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याची का वेतन 95 हजार से बढ़ कर 114000 हो गया है जो सही नहींं है। याची ने बताया कि सभी कटौतियों के बाद उसे 92175 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं और ऐसे में 28 हजार अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने याची की दलीलेंं खारिज करते हुए कहा कि रिविजन याचिका में हाईकोर्ट के दखल की संभावना बेहद कम होती है।