कोरबा। कोरबा-जिला बालको प्रबंधन,वेदांता कंपनी व ब्लैक स्मित कंपनी द्वारा अपने पॉवर प्लांट से निकलने वाले राखड को “कोरबा C.S.E.B. चौंक से होते कोहडिया भवानी मंदिर के पास नाला किनारे सिंचाई विभाग की जमीनों में व नदी नालों पास अस्थाई राखड डेम बना दिया गया,जिसमें पूरी तरह पर्यावरण नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केबैठक दिनांक 28/08/2019 के पत्र क्रमांक 22-13/2019-IA.I के office Memorandum में पेज नं.2 के कंडिक 7.2 में स्पष्ट किया गया है,कि पॉवर प्लांट से निकलने वाले fiyash को डिस्पोजल करने के लिए नदी व जलाशयों से लगभग 500 मीटर की दूरी अनिवार्य होनी चाहिए।
लेकिन उक्त कंपनियों द्वारा पर्यावरण नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए,उस छेत्र में बेधड़क अवैध रूप से अस्थाई राखड डेम बना चुकी है,जिसमें जलाशय मात्र 10 मीटर की दूरी में स्थित है,इसके निकट सिंचाई विभाग का सर्वेश्वर एनिकेट जिसके वजह से बरसात में गेट खोलने की वजह से उस छेत्र में
जलभराव ज्यादा होता है,इसके कारण भअविष्य में उस छेत्र में व्यापक रूप से भूस्खलन व प्रदुषण की समस्या उत्पन्न होगी,और उस छेत्र में पीने योग्य पानी में राखड आने से उस छेत्र के निवासियों को कैंसर जैसी व अन्य गंभीर बिमारियों का सामना करना पड़ेगा,इसकी शिकायत लगातार की जा रहा है ।अतः आपसे निवेदन है,कि बालको प्रबंधन,वेदांता कंपनी के GM व ब्लैक स्मित कंपनी के विनय श्रीवास्तव को जो भी अनुमति/अनापत्ति दिया गया हो उसे तत्काल निरस्त करते हुए.इनके विरुध्द पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें।
