दमोह। बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को करारा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए, गोविंद सिंह और उसके परिजनों को मिली सभी जमानत निरस्त कर दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार पर तीखी टिप्पणी भी की है.
विधायक रामबाई के पति को सभी मामलों में मिली जमानतों को SC ने किया रद्दमार्च 2019 में देवेन्द्र चौरसिया की हत्या की गई थी. इस मामले में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह समेत उसके परिजनों को नामजद आरोपी बनाया गया था. इस मामले में देवेन्द्र चौरसिया ने बेटे ने आरोपियों की पूर्व मामलों में मिली जमानतों को निरस्त करने की याचिका दायर की थी. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामबाई के पति और उसके परिजनों को पूर्व के मामलों में मिली सभी जमानतों को रद्द किया है.सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि इस मामले में दमोह के तत्कालीन एसपी हेमंत चौहान पर आरोपी पक्ष का बचाव करने और हटा न्यायालय को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप लग चुके हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार पर भी तीखी टिप्पणी की है.
