Monday, September 28, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब

निलंबित ADGP जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। CJI एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ राजद्रोह-भ्रष्टाचार के मामले में 4 हफ्तों तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है।

दरअसल, ACB के पूर्व चीफ जीपी सिंह के सरकारी बंगले समेत 15 ठिकानों पर ACB और EOW की छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति और कुछ दस्तावेज मिले थे। इसमें सरकार के खिलाफ बातें लिखी गई थीं। सरकार ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।

सिंह ने दोनों मामलों में राहत पाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें राज्य सरकार के अधीन किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे मामले को किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे की CBI को सौंपना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोनों मामलों में अग्रिम राहत पाने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किए थे, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया था।