फ़ाइल पिक्चर

कोरबा: जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में रेत निकासी के लिए गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि रेत घाट सीमा के बाहर रेत निकालने वाले ठेकेदारों पर सीधे एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए है।
स्वीकृत रेत घाटो से वाली 16/10/2020 तारीख से रेत निकालने की शुरूआत के लिये प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती किरण कौशल ने अगले तीन-चार दिनों में जिले में स्वीकृत सभी रेत घाटों का सीमांकन करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। उन्होंने रेत खनन के लिये स्वीकृत स्थल पर अनुमति प्राप्त रकबे का सीमांकन कर चमकीले रेडियम युक्त खुंटे गड़ाकर सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिये। निर्धारित सीमा से बाहर से रेत खनन करने पर संबंधित ठेकेदार या लीज प्राप्त संस्था के विरूद्ध सीधे एफआईआर कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये। स्वीकृत रेत खदानों पर पूरी जानकारी जैसे स्वीकृत रकबा, स्थान, लीज अवधि सहित ठेकेदार का नाम, लीज की राशि आदि प्रदर्शित करने वाला बोर्ड भी लगाया जायेगा। 16 अक्टूबर से कोरबा जिले के 15 स्वीकृत रेत घाटों से रेत की निकासी लीज धारकों द्वारा की जायेगी। जिले में इस वर्ष 19 रेत घाटों की स्वीकृति निविदा प्रक्रिया के तहत मिली है जिसमें से चार रेत घाट तकनीकी कारणों से अभी शुरू नहीं हो पायेंगे। 19 स्वीकृत घाटों में कटघोरा विकासखण्ड में सात, कोरबा विकासखण्ड में एक, पाली विकासखण्ड में एक, करतला विकासखण्ड में पांच, पोड़ी विकासखण्ड में एक रेत घाट शामिल हैं जिसमे से कटघोरा विकासखण्ड के दो, करतला और पोड़ी विकासखण्ड के एक-एक रेत घाट तकनीकी कारणों से बंद रहेंगे। शेष 15 घाटों से रेत का उत्खनन 16 अक्टूबर से शुरू हो जायेगा।