Sunday, May 3, 2026

कोयला घोटाला: पूर्व आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने उनकी दो अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुरक्षित फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि रानू साहू वर्तमान में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), 13(1)(बी), आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 12 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं।