
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं हैं. HC ने कहा कि वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना लगाए गए निंदनीय आरोपों के जरिए स्मृति और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को खराब करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से फर्जी बयान दिए गए हैं.दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ये साबित हुआ है कि स्मृति और उनकी बेटी के नाम पर किसी भी बार का लाइसेंस नहीं है.
HC ने कहा कि वह किसी भी बार रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं हैं. ना ही उन्होंने कभी इसके लिए कोई आवेदन दिया. HC ने ये भी कहा कि गोवा सरकार के शो कॉज नोटिस में भी स्मृति ईरानी और उनकी बेटी का नाम नहीं है. स्मृति की तरफ से पेश किए गए डॉक्युमेंट्स उनके पक्ष में हैं.कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छोवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से फर्जी बयान दिए गए हैं.
बता दें कि बेटी के रेस्टोरेंट में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी चौतरफा घिर गई हैं. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर उन पर हमलावर है. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 14 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपनी बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ की थी. स्मृति ईरानी अब कह रही हैं कि उनकी बेटी का कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं?. कांग्रेस प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का भी आरपो लगाया था.








