कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोरबा जिले में इसके नियंत्रण के लिए जन सहयोग के साथ-साथ सख्ती भी बरती जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मुंह पर बिना मास्क लगाए या अन्य तरीकों से अच्छी तरह मुंह-नाक नहीं ढकने पर अब 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर निगरानी के लिए शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मोबाइल टीमें भी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर ने यह निर्देश एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के प्रावधानों के तहत दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों द्वारा मोबाइल टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई होगी।









