आज के अनलॉक संशोधित आदेश के साथ उक्त संबंध में निम्नानुसार निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखे निर्देश की प्रति


कोरबा: जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और आमजनों की सुरक्षा के लिए 31 मई रात्रि 12 बजे तक लाॅकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस अवधि में जिले में कुछ दुकानों के खुलने और कुछ अन्य जरूरी गतिविधियों की भी छूट दी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए गये हैं। जारी किये गये आदेश अनुसार निर्माण सामाग्री से जुड़ी हार्डवेयर दुकानें, छड़, सीमेंट, आटोमोबाईल रिपेयर शाॅप, आटो पाट्र्स की दुकानें, टायर पंचर बनाने की दुकानें, चश्में की दुकाने और सभी स्टैंड अलोन शो रूम- एकल शो रूम प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक खुले रहेंगे।

माॅल में स्थित शोरूम नहीं खुलेंगे। स्टेशनरी दुकानें भी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। चार्टर्ड एकाउंटेट (CA) आफिस को भी 50 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। परंतु इन आफिसों में आम जनता या बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अमेजन, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जोमैटो जैसी ऑनलाइन होम डिलीवरी सुविधा की भी अनुमति होगी।